बयान में आगे कहा गया है कि मण्णपुरम फाइनैंस अथवा उसकी समूह कंपनी मण्णपुरम एग्रो फार्म्स (मैग्रो) द्वारा जमा राशि स्वीकार करना कैद की सजा समेत दंडनीय है।
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उसी प्रकार बीना आरबीआई के प्रमाण पत्र के बिना किसी भी कंपनी को जनता में धन परिचालन करोबार यानि विभिन्न योजनाओं में जमा राशि स्वीकार करना व उस पर ब्याज देना भी गैर कानूनी करोबार होता है।